भारतीय संविधान की धाराएं / Articles of Indian Constitution-Most Important

भारतीय संविधान की धाराएं

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भारतीय संविधान की धाराएं

भारतीय संविधान : एक संक्षिप्त अवलोकन

भारतीय संविधान के शुरुआत में 395 अनुच्छेद को 22 भागों में विभक्त किया गया और इसके साथ ही इसमें 8 अनुसूचियां भी थीं । लेकिन वर्तमान में भारतीय भारतीय संविधान की धाराएं  470 है जोकि 25 भागो में विभक्त हैं इसके साथ ही 12 अनुसूचियों का प्रावधान हमारे संविधान में है ।

(इस पोस्ट में भारतीय संविधान की धाराएं में से महत्वपूर्ण भाग, अध्याय, महत्वपूर्ण अनुच्छेद, अनुसूची आदि का उल्लेख किया गया है. भारतीय संविधान की धाराएं में उल्लिखित महत्वपूर्ण शब्दावली का उल्लेख किया गया है जिससे इसे याद करना आसान है, इसमें सिर्फ भारतीय संविधान की धाराएं में से सिर्फ उन्हें ही शामिल किया गया है जो अतिमहत्वपूर्ण हैं. )

 विभिन्न भाग – अध्याय का नाम – महत्वपूर्ण अनुच्छेद

भाग -1 (संघ एवं राज्य क्षेत्र)

        $ अनुच्छेद 1- भारत अर्थात् इण्डिया राज्यों का एक संघ होगा

                $ अनुच्छेद 2 – नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना

                $ अनुच्छेद 3 – नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान स्थापित राज्य के क्षेत्र, सीमा, नाम आदि में परिवर्तन

भाग-2 (नागरिकता)

भाग-3 (मूल अधिकार)

> समता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18)

       $ अनुच्छेद 14 – विधि के समक्ष समता

                $ अनुच्छेद 15 – धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर विभेद पर रोक

                $ अनुच्छेद 16 – लोक नियोजन में अवसर की समानता

                $ अनुच्छेद 17 – अस्पृश्यता का अंत

                $ अनुच्छेद 18 – उपाधियों का अन्त (भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि पुरस्कार इसी अनुच्छेद के तहत दिये जाते हैं)

> स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22)

       $ अनुच्छेद 19 – विधि के समक्ष समता

                $ अनुच्छेद 20 – अपराधों के लिए दोष-सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण

                $ अनुच्छेद 21 – प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता

                $ अनुच्छेद 22 – कुछ दशाओं में गिरफ्तारी आदि के संदर्भ में संरक्षण

 

>  शोषण के विरूद्ध अधिकार (अनुच्छेद  23-24)

       $ अनुच्छेद 23 – मानव-व्यापार तथा बलात श्रम पर रोक

                $ अनुच्छेद 24 – बाल श्रम पर रोक

 

>  धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार  (अनुच्छेद  25-28)

       $ अनुच्छेद 25 – धर्म को मानने, आचरण, प्रचार आदि की स्वतंत्रता

                $ अनुच्छेद 26 – धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता।

                $ अनुच्छेद 27 – धर्म के विकास हेतु कर आदि के संदर्भ में स्वतंत्रता

                $ अनुच्छेद 28 – कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता

 

>  संस्कृति और शिक्षा संबंधी का अधिकार (अनुच्छेद  29-30)

       $ अनुच्छेद 29 – अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण

                $ अनुच्छेद 30 – अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षा संस्थानों की स्थापना एवं उनके प्रशासन का अधिकार

 

>  संपत्ति का अधिकार (अनुच्छेद  31)

 1978 के 44वे संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे मूल अधिकारों से हटाकर वर्तमान में अनुच्छेद 300 (क) के तहत सामान्य कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। इसके तहत बिना कानूनी प्रक्रिया के किसी की संपत्ति पर  अधिकार नहीं किया जा सकता है।

 संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32) – इसके द्वारा न्यायालय विभिन्न रिट या आदेशों द्वारा मूल अधिकारों की रक्षा करता है।

 

भाग-4 राज्य के नीति निदेशक तत्व  (अनुच्छेद  36-51)

       $ अनुच्छेद 39 – स्त्री-पुरुष को समान रूप से रोजगार प्राप्ति तथा वेतन का अधिकार

                $ अनुच्छेद 40 – पंचायती राज्य (वर्तमान में अनुच्छेद 243 में विस्तार से व्यवस्था)

                $ अनुच्छेद 44 – समान नागरिक संहिता

                $ अनुच्छेद 45 – निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा (वर्तमान में अनुच्छेद 21(।) के तरह विस्तार से एक मूल अधिकार के रूप में)

                $ अनुच्छेद 48 (क) – पर्यावरण संरक्षण 

                $ अनुच्छेद 51 – अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा

                $ अनुच्छेद 51 (।) – मूल कर्तव्य

> कार्यपालिका संबंधित –

(i)    राष्ट्रपति –

                  $ अनुच्छेद 52 – राष्ट्रपति का पद

                $ अनुच्छेद 53 – राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति संबंधित

                $ अनुच्छेद 72 – क्षमादान संबंधित शक्ति

                $ अनुच्छेद 123 – अध्यादेश जारी करने की शक्ति

                $ अनुच्छेद 143 – सर्वोच्च न्यायालय से किसी विषय पर परामर्श

(ii)    प्रधानमंत्री-

                  $ अनुच्छेद 75 – नियुक्ति से संबंधित

(iii)    CAG (भारत के नियंत्रक- महा लेखा परीक्षक) संदर्भित

                   $ अनुच्छेद 148 – एक CAG होगा

                $ अनुच्छेद 149 – CAG की कार्य एवं शक्तियां

(iv)    केन्द्र-राज्य संबंध-

                  $ अनुच्छेद 249 – राज्य सूची के विषय पर संसद (राज्यसभा) के कानून बनाने की शक्ति

                $ अनुच्छेद 262 – नदी जल विवाद

                $ अनुच्छेद 263 – अंतर राज्यीय परिषद

                $ अनुच्छेद 266 – संचित निधि

                $ अनुच्छेद 267 – आकस्मिक निधि

                $ अनुच्छेद 280 – वित्त आयोग

(v)    अन्य

                  $ अनुच्छेद 312 – अखिल भारतीय सेवाएं

                $ अनुच्छेद 315 – लोकसेवा आयोग

                $ अनुच्छेद 324 – निर्वाचन आयोग (भाग-15)

 

> विभिन्न वर्ग – अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग, आंग्ल भारतीय आदि से संबंधित प्रावधान (भाग-16)

(1)    अनुसूचित जाति / जनजाति

                  $ अनुच्छेद 330 – लोकसभा में आरक्षित स्थान

                $ अनुच्छेद 332 – राज्य विधानसभा में आरक्षित स्थान

                $ अनुच्छेद 335 – सेवाओं एवं पदों के संबंध में आरक्षण

       $ अनुच्छेद 338 – राष्ट्रीय अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) आयोग (89वे संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु गठित राष्ट्रीय आयोग को              दो अलग-अलग आयोगों में बदल दिया गया- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुच्छेद 338-A के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(2)    आंग्ल-भारतीय-

        $ अनुच्छेद 331 – लोकसभा में आरक्षित स्थान

(3)    पिछड़ा वर्ग-

                  $ अनुच्छेद 340 – पिछड़ा वर्ग आयोग संबंधित

> राजभाषा संबंधित (भाग-17)

       $ अनुच्छेद 343 – संघ की राजभाषा हिन्दी तथा लिपि देवनागरी होगी।

> आपात उपबंध (भाग-18)

                $ अनुच्छेद 352 – युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति

                $ अनुच्छेद 356 – राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता।

                $ अनुच्छेद 360 – वित्तीय आपात

> पंचायती राजव्यवस्था (भाग-9) – अनुच्छेद 243

> जम्मू-काश्मीर संबंधित – अनुच्छेद 370 (निरस्त)

> विधायिका संबंधित

     संसद संदर्भित

                $ अनुच्छेद 105 – संसदीय विशेषाधिकार

                $ अनुच्छेद 110 – धन विधेयक

                $ अनुच्छेद 112 – बजट (वार्षिक वित्तीय विवरण)

                $ अनुच्छेद 114 – विनियोग विधेयक

                $ अनुच्छेद 116 – लेखानुदान

                $ अनुच्छेद 117 – वित्त विधेयक

                $ अनुच्छेद 368 – संविधान संशोधन की प्रक्रियाएँ (भाग-20)

> न्यायपालिका संबंधित

                $ अनुच्छेद 124 – उच्चतम न्यायालय

                $ अनुच्छेद 137 – न्यायिक पुनराविलोकन

                $ अनुच्छेद 76 – महान्यायवादी

 

 विभिन्न अनुसूची और विषय

                ऽ पहला अनुसूची – राज्यों के नाम एवं उनके क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्रों के नाम एवं उनकी सीमाएं

                ऽ द्वितीय अनुसूची – विभिन्न संवैधानिक पदों के बारे में (राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष आदि)

                ऽ तृतीय अनुसूची – विभिन्न शपथ प्रारूप के बारे में

                ऽ चतुर्थ अनुसूची – राज्यसभा के सीट आवंटन के संबद्ध में (राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेशों हेतु)

                ऽ पंचम अनुसूची – अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित

                ऽ छठा अनुसूची – पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों (असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम) के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित

                ऽ सातवाँ अनुसूची – विभिन्न सूचियाँ (केन्द्र सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची)

                ऽ आठवाँ अनुसूची – संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं (वर्तमान में 22)

                ऽ नौवाँ अनुसूची – ऐसे कानून जिसकी न्यायिक समीक्षा न की जा सके ( अब इसकी समीक्षा की जा सकती है)

                ऽ दसवाँ अनुसूची – दल – बदल कानून

                ऽ ग्यारहवाँ अनुसूची – ग्राम पंचायत के संदर्भ में

                ऽ बारहवाँ अनुसूची – नगरपालिकाओं के संदर्भ में 

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This Post Has One Comment

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